आवाज़ ए हिमाचल
17 मार्च। छात्राओं से ज्यादा फीस वसूलने पर हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने राजधानी शिमला के एक निजी नर्सिंग कॉलेज पर जुर्माना लगाया है। कॉलेज पर 15 हजार रुपये जुर्माना व कानूनी परामर्श के लिए खर्च हुए 15 हजार रुपये की अदायगी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा फीस के रूप में ज्यादा वसूले गए 30 हजार रुपये छात्राओं को वापस करने होंगे। नियामक आयोग ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। छात्राओं की ओर से इस संबंध में आयोग को शिकायत भेजी गई थी। आरोप लगाया था कि तय फीस से ज्यादा उनसे वसूली जा रही है। आयोग के अध्यक्ष अतुल कौशिक ने कहा कि संस्थान को जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाने के लिए आयोग कार्रवाई कर रहा है।
शिक्षण संस्थानों में लगेंगी शिकायत पेटियां
शिक्षण संस्थानों में महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। सभी शिक्षण संस्थानों में शिकायत पेटियां लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि महिलाएं बेझिझक अपनी शिकायत प्रशासन और उच्च अधिकारियों के समक्ष उठा सके। निदेशक उच्चतर शिक्षा डा. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों, शिक्षा उपनिदेशकों सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षण संस्थानों में बनी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटियों की रिपोर्ट भी मांगी है। पूछा है कि इन कमेटियों के पास कितनी शिकायतें आईं, क्या कार्रवाई की गई। कितनी शिकायतें अभी भी लंबित हैं। कितनी शिकायतें ऐसी हैं, जिनका निपटारा 90 दिन के भीतर नहीं हो पाया है। यह रिपोर्ट आने के बाद मामले पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।