आवाज़ ए हिमाचल
11 मार्च। हिमाचल में निजी स्कूलों की फीस का ढांचा तय करने के लिए सरकार ने नया एक्ट तैयार कर लिया है। दो दिन पूर्व विधि विभाग ने इसकी फाइल शिक्षा विभाग को वापस भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। यदि कैबिनेट की बैठक नहीं होती तो वाया सर्कुलर ही इसे मंजूरी दिलाकर सदन में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नए एक्ट के तहत निजी स्कूल अपने स्तर पर फीस तय करने का निर्णय नहीं ले सकेंगे। पीटीए व एसएमसी यानि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन व स्कूल प्रबंधन समिति की सहभागिता भी लेना अनिवार्य होगा।
स्कूल हर साल भी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी। स्कूल से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत यह कमेटी सुनेगी और उसका निपटारा करेगी।इसमें स्कूल प्रबंधन और पीटीए के सदस्य होंगे। ज्यादा फीस वसूली, तय दुकान से किताबे, कॉपियां और वर्दी लेने के लिए बाध्य करने जैसी शिकायतों का निपटारा भी यह कमेटी करेगी। सूत्रों की माने तो कानून में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि स्कूल प्रबंधन अपनी मनमर्जी न कर सके। यदि कोई स्कूल सरकार के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसकी एनओसी को रद्द किया जा सकता है। स्कूल चलाने के लिए एनओसी शिक्षा विभाग से मिलती है और इसे हर साल रिन्यू करवाना होगा।