आवाज ए हिमाचल
27 फरवरी। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमानन कंपनियों को ऐसे यात्रियों को किराए में छूट की अनुमति दे दी है, जो बिना बैगेज के या सिर्फ केबिन बैगेज के साथ यात्रा करते हैं। अभी हवाई किराए में सात किलो के केबिन बैगेज और 15 किलो के चेक-इन बैगेज की अनुमति रहती है। इससे अधिक सामान होने पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना होता है।डीजीसीए के नए निर्देश के तहत सभी शेड्यूल्ड एयरलाइंस बिना बैगेज के या सिर्फ केबिन बैगेज के साथ यात्रा करने वालों को किराए में छूट दे सकेंगी। उन्हें फ्री बैगेज अलाउंस देने या जीरो बैगेज/नो चेक-इन बैगेज किराया तय करने का विकल्प मिलेगा। छूट के लिए यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय बताना होगा कि वह अपने साथ कितने वजन तक का सामान लेकर आएंगे। यात्रियों को इस बात की जानकारी भी दी जाएगी कि अगर वे चेक-इन के समय बैगेज के साथ आए तो उन्हें कितना शुल्क चुकाना होगा। यह बात बुकिंग के समय स्पष्ट तरीके से बताई जाएगी और टिकट पर भी इसे प्रिंट किया जाएगा। यह शुल्क भी वाजिब ही रखना होगा।
इतना ही नहीं, अन्य सेवाएं जैसे प्रेफरेंशियल सीटिंग, मील-स्नैक्स-ड्रिंक चार्ज, एयरलाइन लाउंज, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चार्ज और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चार्ज आदि को भी मूल किराए से अलग करते हुए इनके आधार पर किराए में छूट देने का विकल्प कंपनियों को दिया गया है। डीजीसीए ने कहा कि इस तरह के फीडबैक मिले हैं कि एयरलाइंस की बहुत सी सुविधाएं कई यात्रियों के लिए जरूरी नहीं होती हैं। इसे देखते हुए किराए में इन सेवाओं को अलग करने और यात्री की जरूरत के हिसाब से चार्ज करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है।