आवाज ए हिमाचल
16 फरवरी।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी व अन्यों की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सोमवार को यह आदेश दिए। पहली फरवरी 2021 को जारी प्रेस नोट के तहत 12 और 13 फरवरी को बैचवाइज आधार पर जेबीटी शिक्षकों के पद भरने के लिए साक्षात्कार लिए गए थे। लेकिन साक्षात्कार का परिणाम घोषित होने से पहले ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है। प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के तहत जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए पात्रता रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उन्हें भी जेबीटी शिक्षक बैचवाइज भर्ती के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए और इन पदों के लिए योग्य माना जाए।
शिमला से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी। शिमला में भी 45 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी और काउंसिलिंग की जा रही थी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के 1225 पद भरने के आदेश विभाग ने पिछले साल दिसंबर में दिए थे। इसमें 758 पद बैचवाइज और 467 पद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाने हैं। पहले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के कारण 22 जनवरी तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। मामले पर सुनवाई अब तीन मार्च को होगी।