चंबा: डीसी के आदेश पर सनवाल पंचायत का प्रधान निष्कासित

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आवाज ए हिमाचल 

चम्बा। चम्बा जिले के चुराह क्षेत्र की सनवाल पंचायत के प्रधान को मनरेगा मद की धनराशि का दुरुपयोग करने पर पद से निष्कासित कर दिया गया है। डीसी मुकेश रेपस्वाल ने पंचायती राज अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निष्कासन के आदेश जारी किए हैं। वर्ष 2023 में सनवाल पंचायत के एक व्यक्ति की ओर से प्रधान द्वारा सेब बगीचा निर्माण करवाने को लेकर धनराशि का दुरुपयोग करने की एसडीएम चुराह से शिकायत की गई थी। इस पर एसडीएम की ओर से उक्त मामले की जांच की गई थी।

जांच में पाया गया था कि प्रधान की ओर से पंचायत के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर पंचायत में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। इस मामले में उद्यान विभाग के साथ भी कोई पत्राचार नहीं किया गया।

वहीं सेब बगीचा का कार्य सनवाल, कुंडोलू, कुंडोलू-दो, मक्कन-एक, मक्कन-दो व गुवाड़ी के संबंध में जो नोटिस प्रकाशित किया गया, वह भी काफी भ्रामक था। इसके तहत जो लाभार्थी प्रस्ताव पारित कर सूचीबद्ध किए गए हैं, वे कार्यस्थल में नहीं पाए गए। वहीं सेब के पौधों के लिए गड्ढे भी नियमानुसार नहीं खोदे गए। उद्यान विभाग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पौधारोपण नहीं किया गया।

 

इस संबंध में जब प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब मांगा गया, लेकिन वह संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके चलते प्रधान को 28 अगस्त को डीसी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। यहां प्रधान की ओर से कई दलीलें दी गईं, जोकि संतोषजनक नहीं पाई गईं, ऐसे में प्रधान के दोषी पाए जाने पर उन्हें निष्कासित कर दिया है।

 

डीसी चम्बा मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि मामले की जांच पूरी होने के बाद प्रधान को पद से निष्कासित कर दिया गया है, साथ ही उन्हें आदेश दिए गए हैं कि पंयायत की मोहर सहित जो भी दस्तावेज या सामग्री उनके पास है, उसे तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करवा दें।

 

 

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