28 जनवरी : प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए लंबित पेंशन एरियर की शेष 30 प्रतिशत राशि जनवरी 2026 में जारी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस वर्ग के पेंशनरों को कुल एरियर का 100 प्रतिशत भुगतान पूरा हो जाएगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यह भुगतान 1 जनवरी 2016 से लागू संशोधित पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के एरियर से संबंधित है। इससे पहले सरकार 70 प्रतिशत एरियर राशि जारी कर चुकी है, जबकि अब शेष 30 प्रतिशत राशि जनवरी माह की पेंशन के साथ प्रदान की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भुगतान के बाद संबंधित पेंशनरों के किसी भी प्रकार का एरियर लंबित नहीं रहेगा। यदि किसी पेंशनर को पहले अतिरिक्त भुगतान हो चुका है तो उसका समायोजन एरियर राशि में किया जाएगा और केवल शेष पात्र राशि ही जारी की जाएगी।
वित्त विभाग ने पेंशन वितरण प्राधिकरणों, बैंकों सहित, को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी 2026 की पेंशन के साथ एरियर का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
यह आदेश वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार (आईएएस) द्वारा जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 25 जनवरी को इसकी घोषणा की थी। इस फैसले से प्रदेश के वरिष्ठ पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी, जबकि राज्य कोष पर लगभग 90 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।