हिमाचल: 161 करुणामूलकों को मिली नौकरी, PWD में दैनिक वेतन भोगी के तौर हुई तैनाती

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आवाज़ ए हिमाचल 

 शिमला, 5 मार्च।  लोक निर्माण विभाग में करुणामूलकों की भर्तियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में 161 आवेदकों को भर्ती कर लिया गया है। इन सभी की नियुक्तियां बतौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की गई हैं और इन्हें चौकीदार और चपरासी के पदों पर अपनी सेवाएं देनी होंगी। तैनात किए गए नए कर्मचारियों को 300 रुपये दैनिक भुगतान पर नियुक्त किया गया है।

पीडब्ल्यूडी की ओर से मुख्य अभियंता अर्चना ठाकुर ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि भर्ती को लेकर नियम और शर्तें भी तय कर दी गईं हैं। इनमें जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरह का टीए-डीए नहीं दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को नियुक्ति से पूर्व अपना मेडिकल प्रस्तुत करना होगा। उनकी फिटनेस के आधार पर ही उन्हें नियुक्ति दी जाएगी।

उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी इस समय कहीं और कार्यरत हैं और वहां से नौकरी छोड़कर लोक निर्माण विभाग में ज्वाइनिंग देंगे। उन्हें क्लीयरेंस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की ओर से जो सूचनाएं विभाग को मुहैया करवाई जाएंगी, उनकी जांच होगी और इस जांच में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो कर्मचारी को तत्काल हटा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसी चयनित कर्मचारी को यह ऑफर मंजूर न हो तो उसे एक महीने में इसकी जानकारी विभाग को देनी होगी। जानकारी न देने पर आवेदन को रद्द मान लिया जाएगा। उधर, इन आदेशों के बाद करुणामूलकों ने भी खुशी जताई है। करूणामूलक संघ लंबे समय से क्रमिक भूख हड़ताल के माध्यम से विभागों में नियुक्तियों की मांग कर रहा है। ऐसे में इन आदेशों के बाद करुणामूलकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं, वन निगम में भर्ती न होने से करूणामूलक नाराज हैं। करुणामूलकों ने वन निगम से जल्द से जल्द भर्ती करने का आह्वान किया है।

 लोक निर्माण विभाग ने सभी महिला आवेदकों को अपनी वैवाहिक स्थिति का प्रमाण देने की बात कही है। जो भी महिला शादीशुदा होगी उसे इस योजना के तहत नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। बल्कि आवेदन के संबंध में जानकारी मुख्यालय में देनी होगी। इन आवेदकों के संबंध में विभाग जांच पूरी करने के बाद फैसला लेगा। इसके साथ ही चयनित कर्मचारियों को बेरोजगार होने का प्रमाणपत्र भी देना होगा। जिस परिवार से सरकारी सेवा में कोई व्यक्ति होगा, ऐसे लोगों को नियुक्ति के आदेश नहीं दिए जाएंगे।

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