आवाज़ ए हिमाचल
11 सितम्बर । पंजाब सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य के कर्मचारियों को 15 सितंबर तक वैक्सीन की न्यूनतम एक डोज लेने के निर्देश दिए है। कोई सरकारी कर्मचारी यदि 15 सितंबर तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं लेता है तो फिर उसे जबरन छुट्टी पर भेजा जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को इससे राहत रहेगी जिन्हें हाल ही में कोरोना हुआ हो और उन्हें टीका लगवाने से मना किया गया हो।
इसके अलावा अन्य मेडिकल कारणों से टीका न लगवा पाने वाले लोगों को भी राहत दी गई है। लेकिन किसी भी स्वस्थ कर्मचारी को 15 सितंबर तक वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेनी होगी। ऐसा न होने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सीएम कैप्टन अमरेंदर सिंह ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को भी 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है।