15 अगस्त तक आधार से लिंक नहीं किया तो ब्लॉक हो जाएगा राशनकार्ड

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आवाज़ ए हिमाचल 

शिमला। प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त तक राशनकार्ड से आधार को जोड़ना अनिवार्य किया है। यदि उपभोक्ता 15 अगस्त तक राशनकार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में राशनकार्ड को अस्थायी रूप से बंद (ब्लॉक) कर दिया जाएगा और आधार की जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद ही राशनकार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन वितरण में पारदॢशता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 99.60 प्रतिशत राशनकार्ड लाभार्थियों के राशनकार्ड को आधार संख्या से जोड़ा जा चुका है।

प्रदेश में कुल 74,60,584 लाभार्थी हैं, जिनमें से 74,30,737 लाभार्थियों के आधार राशनकार्ड से जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने राशनकार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, वह 15 अगस्त से पूर्व नजदीकी राशन डिपो में जाकर अपना आधार दर्ज करवा सकते हैं। यदि कोई अपना आधार 15 अगस्त तक दर्ज नहीं करवाता है तो इस स्थिति में राशनकार्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा तथा आधार की जानकारी उपलब्ध करवाने के बाद ही राशनकार्ड को फिर से शुरू किया जाएगा।

इसलिए आधार से लिंक किया जा रहा राशनकार्ड

प्रवक्ता ने बताया कि राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए लाभार्थियों के मोबाइल नंबर को भी उनके राशनकार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाए जा रहे खाद्यान्नों की सुविधा संबंधित जानकारी उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल पर दी जा सके। उपभोक्ता विभागीय वैबसाइट पारदर्शिता पोर्टल पर जाकर अपडेट मोबाइल नंबर विकल्प के अधीन अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करवाने के उपरांत अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

डिपुओं में राशनकार्ड को आधार से लिंक कर रहे संचालक

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग उचित मूल्य की दुकानों यानी डिपुओं में ई-केवाईसी के माध्यम से भी उपभोक्ताओं के राशनकार्ड को आधार से जोड़ा जा रहा है। राशनकार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप ही हो। इस विषय में उपभोक्ता अधिक जानकारी विभागीय वैबसाइट पारदॢशता पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं।

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