11 दिसंबर से बदलेंगे डाकघर बचत खाते से संबंधित नियम

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आवाज़-ए-हिमाचल

10 नवम्बर :  11 दिसंबर से डाक बचत खाते से संबंधित नियम बदल रहे हैं। अब डाक बचत खाता वह नहीं रहेगा जो पहले था। बल्कि अब बैंकिंग की तरह ही डाकघर के बचत खाते में भी पांच सौ रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य होगा।

यही नहीं अगर आपके खाते में पांच सौ रुपये से कम राशि है तो बैंक जुर्माने के तौर पर मैंटीनेंस शुुल्क 100 रुपये उससे स्वत: ही काट लेगा। यह व्यवस्था डाकघरों में 11 दिसंबर से शुरू होने जा रही है।

इसलिए अगर किसी का खाता डाकघर में है तो सतर्क हो जाएं और अभी से यह तय कर लें कि आपके खाते में न्यूनतम राशि पांच सौ रुपये शेष रह जाए। नहीं तो मैंटीनेंस के नाम पर 100 रुपये कटना शुरू हो जाएगा।

डाकघर के बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता नहीं है। इसका लाभ उपभोक्ता लंबे समय से पा रहे हैं, जबकि बैंकों में बहुत पहले ही यह शुरू कर दिया था, जिसमें बैंकों में 500 रुपये से कम बैलेंस पर शुल्‍क वूसला जाता रहा है। लेकिन अब बैंक ही नहीं बल्कि डाक विभाग भी बैंकों की चाल चला है।

अधीक्षक, मंडल डाकघर धर्मशाला सोमदत्त राणा का कहना है देखिये डाकघर बचत खाते में कम से कम पांच सौ रुपये रखना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति 11 दिसंबर के बाद न्यूनतम पांच सौ रुपये से कम बैलेंस रखता है तो उस खाते से 100 रुपये मेंटीनेंस शुल्क कटेगा।

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