आवाज़ ए हिमाचल
ऊना। प्रदेश के जिला ऊना के अंतर्गत विकास खंड हरोली की ग्राम पंचायत बढेड़ा के सचिव रहे शिव कुमार पर सूचना आयुक्त ने अधूरी जानकारी देने और जानकारी देने की एवज में अधिक शुल्क वसूलने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जानकारी न देने पर पंचायती राज विभाग को पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
पंचायत सचिव गांव बढेड़ा में कार्यरत था। पंचायत द्वारा गांव में सराय निर्माण, शमशानघाट व विकास कार्यों के लिए रेत-बजरी की ढुलाई में प्रयोग किए वाहनों के नंबर व किराये सहित गांव में हुए अन्य कार्यों से असंतुष्ट गांव के ही अमन कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। इसके जवाब में सचिव ने अधूरी जानकारी दी।
ढुलाई में लगे टिप्परों के जो नंबर दिए गए वे भी बाइक के निकले। सचिव द्वारा दो रुपये सरकारी रेट की जगह आठ से 20 रुपये तक वसूले गए तथा सूचना में अमन कुमार को 3000 पन्ने थमा दिए तथा सूचना की एवज में अमन से 18 हजार रुपये से अधिक शुल्क वसूला गया। इसमें 11 हजार रुपये अधिक वसूल किए गए। वह भी सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाए।
अमन ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयुक्त के पास की थी। सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने सुनवाई करते हुए सचिव शिव कुमार द्वारा सही जानकारी न देने के चलते उसे दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जोकि उसके मासिक वेतन से काटा जाएगा। साथ ही पंचायती राज विभाग को सचिव के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।मौजूदा समय में सचिव नंगड़ोली पंचायत में तैनात है जिस कारण गगरेट के बीडीओ को पैनल्टी की राशि वसूलने को कहा गया है।
वहीं इस मामले में सूचना आयुक्त द्वारा बीडीओ हरोली को भी निर्देश जारी किए गए हैं। सूचना आयुक्त के निर्देश पर अब अमन कुमार को वसूली से अधिक राशि के साथ 3000 रुपये हरासमेंट के भी दिए जाएंगे।