आवाज़ ए हिमाचल
शिमला, 9 अप्रैल। चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस माह से एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने की अधिसूचना जारी कर दी है। बजट भाषण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा की थी। इसके तहत 60 से 64 वर्ष आयु की महिलाओं को बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी।
60 से 69 आयु के पुरुष भी बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन लेने को पात्र होंगे। 60 से 69 वर्ष तक के सभी पात्र लोगों, कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर को दी जा रही पेंशन 850 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर एक हजार रुपये की गई है।
विधवाओं, दिव्यांगजनों, परित्यक्त महिलाओं व एकल नारियों को एक हजार रुपये की जगह 1150 रुपये, 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों एवं 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1700 रुपये कर दी गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाणपत्र व वचनबद्धता की प्रति सहित सीधे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी,जिला अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने होंगे। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।