आवाज़ ए हिमाचल ।
19 अगस्त । हिमाचल सरकार ने कोविड की बंदिशों को सख्ती से लागू किया । जिसके चलते राज्य के भीतर आने वालों के लिए कोविड पास जरूरी कर दिया है। अब बाहर से आने वालों को कोविड ई-रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। प्रदेश से बाहरी राज्यों में जाकर लौटने वालों को 72 घंटे के भीतर आवाजाही में छूट दी जाएगी। इसके लिए कोविड ई-पास लेना जरूरी होगा।
राज्य आपदा प्रबंधन ने इन नई बंदिशों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। सभी प्रकार के गुड्स कैरियर वाहनों को कोविड पंजीकरण प्रक्रिया से छूट दे दी है। इसके अलावा रोजाना तथा वीकेंड पर इंटरस्टेट मूवमेंट करने वालों को भी रजिस्ट्रेशन से छूट दे दी गई है। इसमें इंडस्ट्री ट्रेडर्स, सप्लायर्स, फेक्टरी वर्करज, परियोजनाओं से जुड़े।
18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। राज्य में आने के लिए 18 साल से कम आयु के बच्चे अपने माता-पिता व गार्डियन्स सहित बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट के प्रवेश कर सकते हैं। कोविड रजिस्ट्रेशन बच्चों के लिए भी अनिवार्य होगा।