आवाज ए हिमाचल
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध 5 अगस्त से लागू होगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद केवल सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के ऐसे प्रस्तावों पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जाएगा, जो व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के पैरा 8 के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप होंगे।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को इस दिशा-निर्देश की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।
इसके अलावा, सरकार ने 1 मार्च 2024 को जारी पत्र के माध्यम से बताया था कि 1 अप्रैल 2024 से या आदर्श आचार संहिता लागू होने की तारीख से पहले, कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध फिर से प्रभावी हो जाएगा। इसी आधार पर अब तबादलों पर प्रतिबंध लागू किया गया है।
यह निर्णय सरकारी प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने और कर्मचारियों के बीच असंतोष और अस्थिरता को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे सरकारी कार्यों की सुचारु और प्रभावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।