आवाज़ ए हिमाचल
शिमला, 27 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में करीब 12,000 परिवारों की झुग्गियां नियमित की जाएंगी। यही नहीं इन्हें दो बिस्वा जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। स्लम डेवेलर्ज विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद शहरी विकास विभाग इसको लेकर नियम तैयार कर रहा है।
वर्ष 1975 से पहले झुग्गियों में बसे लोगों को इसका फायदा होगा। सरकारी जमीन पर दिक्कतें नहीं आएंगी लेकिन वन विभाग की जमीन पर बनाई गईं झोपड़ियों को नियमित करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। तय किया गया है कि इन लोगों के लिए कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए शहरी निकायों में नगर पालिका विकास निधि का प्रावधान किया जाएगा।
प्रदेश सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए फं ड जारी किया जाएगा। इन झुग्गियों में बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। इन लोगों से एकत्र राशि भी इसी फं ड में डाली जाएगी। शहरी विकास विभाग के निदेशक मनमोहन शर्मा ने बताया कि स्लम डेवेलर्ज विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब इसके नियमों को तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में कम से कम 20 दिन का समय लगेगा। सरकार के इस फैसले से हजारों लोगों को फायदा होगा।