आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए 12 नवम्बर को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के तहत 12 नवम्बर को मतदान होने की स्थिति में सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश रहेगा ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
उन्होंने बताया कि दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए यह सवैतनिक अवकाश होगा जो नैगोशिएबल इंन्स्ट्रूमैंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत देय होगा। राज्य के विभिन्न स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को इस दिन विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा, ताकि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर मतदान कर सकें। इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी से मतदान से संबंधित निदष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इसके साथ 12 नवम्बर को मतदान वाले दिन एग्जिट पोल पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके तहत इस दिन सुबह 8 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक यानि मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल के आयोजन व प्रकाशन पर रोक रहेगी। इससे संबंधित अधिसूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग की ओर से जारी की गई है। अधिसूचना के तहत मतदान वाले दिन कोई भी एग्जिट पोल के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही एग्जिट/ओपीनियन पोल का प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया व अन्य के माध्यम से प्रकाशन व प्रचार करने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव से संबंधित जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के प्रदर्शित करने पर 48 घंटे पहले से रोक रहेगी। एग्जिट पोल पर पाबंदी की अवहेलना करने वाले के खिलाफ 2 साल का कारावास तथा जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है।