आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सी और डी श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई रोक हटा दी है। अब संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से इन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। 31 अगस्त तक संबंधित विभागों के मंत्री तबादले कर सकेंगे। एक सितंबर से रोक दोबारा लग जाएगी। 20 से 30 सितंबर तक फिर तबादले करने की छूट मिलेगी। एक अक्तूबर से पूरे प्रदेश में इन श्रेणियों के कर्मचारियों के तबादले करने पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। एक कैडर में तीन फीसदी से अधिक कर्मियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के चलते चलाए जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों में जुटे स्टाफ को भी अभी बदला नहीं जा सकेगा।
शार्ट स्टे वाले कर्मचारियों के तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेना अनिवार्य रहेगा। सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों को तबादले करने के लिए अपने विभागाध्यक्षों के पास आवेदन करना होगा। पुरानी व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद ही इन श्रेणियों के कर्मचारियों के तबादले हो रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय में तबादलों के लिए आवेदनों के ढेर लग रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने अब नई व्यवस्था शुरू की है।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि तबादला आदेश 10 जुलाई 2013 को जारी व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के तहत सख्ती से जारी किए जाएंगे। तबादले करते समय ध्यान में रखना होगा कि संबंधित कर्मचारी ने तीन वर्ष का न्यूनतम सेवाकाल एक स्थान पर पूरा किया हो। अगर सेवाकाल तीन वर्ष से कम होता है और प्रशासनिक आवश्यकता है तो ऐसे कर्मियों के तबादले हो सकेंगे। विभागाध्यक्षों को यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी एक कैडर के तीन फीसदी से अधिक कर्मचारियों के तबादले न हों। संबंधित विभाग के मंत्रियों की मंजूरी से तबादला आदेश जारी होंगे।