हिमाचल में नगर निगम कर्मचारियों व अधिकारियों का होगा स्टेट काडर

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आवाज़ ए हिमाचल 

शिमला। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों का एक स्टेट काडर बनेगा। मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस प्रयोजन के लिए एक संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इससे पहले सरकार निगम कर्मचारियों का स्टेट काडर बनाने बारे अध्यादेश लाई थी। संशोधन विधेयक के पेश होने के बाद अध्यादेश निरस्त हो गया है।

सीएम ने कहा कि प्रदेश में पहले एकमात्र शिमला नगर निगम ही था। अब प्रदेश में सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी नगर निगम भी हैं। लिहाजा नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों का स्टेट काडर बनाना आवश्यक हो गया है। विधेयक के पारित होने के बाद नगर निगमों में सेवारत तीन दर्जन से अधिक श्रेणियों के अधिकारियों व कर्मचारियों का स्टेट काडर होगा। अर्थात इन्हें किसी भी नगर निगम में तब्दील किया जा सकेगा।

कराधान संशोधन विधेयक पेश

सीएम सुक्खू ने सडक़ द्वारा कतिपय माल के परिवहन में कर की दरों में विषमता को खत्म करने के मकसद से कराधान संशोधन विधेयक सदन में पेश किया है। संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश में सडक़ मार्ग पर चलने वाले वाहनों से ले जाए जाने वाले सामान पर एक समान दर से कर लगेगा। पहले 250 किमी से कम दूरी तय करने तथा 250 किमी से अधिक की दूरी तय करने पर कर की दरें अलग-अलग थी। दरें अलग होने से सरकार को 2.35 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा था।

 

ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा टैक्स

राज्य विधानसभा में हिमाचल प्रदेश जीएसटी संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संशोधन विधेयक को सदन में पेश किया। केंद्र द्वारा ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर कर लगाने के मकसद से केंद्र के जीएसटी कानून में किए गए संशोधन की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी जीएसटी कानून में संशोधन किया है।

अब आठ फीसदी लगेगी स्टाम्प डयूटी

हिमाचल में 50 लाख से अधिक की संपत्ति की खरीद पर 8 फीसद की दर से स्टांप ड्यूटी लगेगी। सरकार ने स्टांप ड्यूटी संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया।

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