एक साथ आएगा 3 महीने का पानी बिल,विधवाओं, तलाकशुदा, दिव्यांगजन को छूट

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आवाज ए हिमाचल 

24 जनवरी।जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को एक साथ तीन महीने का पानी बिल भेजेगा। प्रदेश सरकार ने 100 रुपये प्रतिमाह प्रति कनेक्शन की दर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी की दरें तय की हैं। एक अक्तूबर 2024 से यह दरें लागू की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल जारी करने से पहले जल शक्ति विभाग ने कनेक्शनों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।जल शक्ति विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को नवंबर से पानी के बिल जारी करेगा। प्रति कनेक्शन 100 रुपये मासिक बिल के हिसाब से सालाना 1200 रुपये प्रति कनेक्शन पानी की बिलों का भुगतान करना होगा।हिमाचल में करीब 17 लाख पेयजल उपभोक्ता है।सरकार ने कुछ श्रेणियों के लिए मुफ्त पानी की सुविधा को जारी रखने का भी निर्णय लिया है। इनमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांगजन व 50 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 17 लाख घरों में पानी के कनेक्शन हैं। सबसे अधिक 4 लाख पानी के कनेक्शन जिला कांगड़ा में हैं। 2019 में हिमाचल में जल जीवन मिशन योजना लागू हुई थी, इससे पहले प्रदेश में करीब 7.63 लाख पानी के कनेक्शन थे। जल जीवन मिशन लागू होने के बाद करीब 9.50 लाख घरों में पानी के नल लगे।जल शक्ति विभाग की मुख्य अभियंता अंजू शर्मा ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में पानी कनेक्शनों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। पंजीकरण पूरा होते ही बिल जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये के हिसाब से बिल जारी किया जाएगा।

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