आवाज ए हिमाचल
26 जून। हिमाचल प्रदेश में अब कोई दुकानदार ठगी करता है तो इसकी शिकायत अब घर बैठे ही ऑनलाइन की जा सकेगी। राज्य उपभोक्ता आयोग ने ई-दाखिल पोर्टल शुरू किया है। बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल ज्यादा आने पर भी आयोग में शिकायत की जा सकेगी। चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई से भी सामान खरीदा हो, उसमें खोट मिलने पर भी शिकायत कर सकेंगे। नया कानून लागू करने के बाद हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने यह नई व्यवस्था शुरू की है। इसे उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत शुरू किया गया है।
इस संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से मंजूरी ली गई है। शुक्रवार को ई-दाखिल पोर्टल का लोकार्पण शिमला में अध्यक्षीय सदस्य सुनीता शर्मा ने किया। हाल में उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 1986 के बने अधिनियम को खत्म किया गया है। अब 2020 में बने नए एक्ट के तहत काम शुरू हो गया है। 34 साल बाद नया कानून बना है।
शिकायत के लिए पांच लाख तक खरीद पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। इससे ज्यादा पर 100 रुपये का शुल्क लिया जाता है। एक करोड़ तक जिला उपभोक्ता फोरम, एक करोड़ से दस करोड़ तक राज्य उपभोक्ता आयोग और दस करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग में शिकायत की जा सकती है।