हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में खुले में शराब पी तो 500 रुपये होगा जुर्माना

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आवाज़ ए हिमाचल

17 मार्च। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के विकास खंड बमसन की ग्राम पंचायत डबरेहड़ा में लोगों को खुले में शराब पीना महंगा पड़ेगा। पंचायत ने ऐसे व्यक्ति के पकड़े जाने पर पहली बार 500 रुपये तक का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया है। इसके अलावा कोई शराब पीकर हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में फेरी लगाकर सामान बेचने वालों को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी।

फेरी वालों की पंचायत एक पर्ची भी काटेगी। जिसमें फेरी वाले को कुछ भुगतान करना होगा। इससे पंचायत को आय होगी। ग्राम पंचायत डबरेहड़ा पहली बार ही बनी है। ग्राम पंचायत लंबलू से विभाजित होकर इस पंचायत का गठन हुआ है। हाल ही में इसी पंचायत के रास्ते में कॉलेज से लौट रही छात्रा का पीछा कर कुछ वाहन सवार लोगों ने हवा में गोली दागी थी। यह क्षेत्र सुनसान है और यहां लोग शराब पीने के लिए बैठे रहते हैं।

इसी को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने यह फैसला लिया है। पंचायत प्रधान सुरेश शास्त्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पंचायत क्षेत्र में खुले में शराब पीते हुए पाया गया तो पहली बार उसे 500 रुपये जुर्माना और दूसरी बार पुलिस कार्रवाई होगी। फेरी वालों को कोविड-19 टेस्ट करवाने पर ही निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही पंचायत में प्रवेश मिलेगा। शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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