आवाज़ ए हिमाचल
नाहन, 16 जुलाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट सिरमौर अरविंद कुमार ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी कर्म चंद पुत्र बीरू राम निवासी गांव बड़ा चकली, डाकघर टिक्करी कुठार तहसील पच्छाद को 20 साल के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत एक साल के कठोर कारावास व 1000 रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी।
न्यायवादी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि मई, 2018 को जब पीड़िता अपने घर में टीवी देख रही थी तो उसी दौरान मुजरिम कर्म चंद उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर कर्म चंद के खिलाफ 1 मई, 2018 को धारा 276, 342 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 15 गवाहों के बयान अदालत में कलमबद्ध हुए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर मुजरिम को उक्त सजा सुनाई है।