हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में 10 लड़कियों पर एफआईआर दर्ज, जानें वजह

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आवाज़ ए हिमाचल  

नई दिल्ली, 19 फरवरी। कर्नाटक में हिजाब विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन द्वारा कहने के बावजूद धरने-प्रदर्शन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इसी कारण पुलिस ने अब सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में कर्नाटक पुलिस ने 17 फरवरी को तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के बाहर हिज़ाब को लेकर प्रदर्शन के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में कम से कम 10 लड़कियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 149, 143, 145 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज़ की गई है।

पुलिस के मुताबिक उक्त कार्रवाई केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक सरकार से उन लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही थी।

जोशी ने को कहा था कि कुछ लोग गलत इरादे से हिजाब विवाद को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। अदालत के आदेश का पालन नहीं करना, यह गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

परेशानी पैदा करने वालों को अब जेल में डाला जाएगा। शुक्रवार को ही कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इस पर रोक लगाना संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी।

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