हाईकोर्ट ने एमएलए धर्माणी की सिफारिश पर किए अध्यापक के तबादले को किया रद्द

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आवाज़ ए हिमाचल 

शिमला। घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर बड़सर विधानसभा क्षेत्र में किये गये शिक्षक के तबादला आदेशों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के समक्ष शिक्षा विभाग द्वारा पेश किये गये रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात पाया कि प्रार्थी शशि कुमार का तबादला समताना स्कूल से बसंतपुर स्कूल राजेश धर्माणी की सिफारिश पर किया गया है जोकि गलत है। अदालत कर समक्ष रखे गये तथ्यों के अनुसार प्रार्थी बतौर टीजीटी समताना स्कूल में पिछले लगभग दो वर्ष छह माह से कार्यरत है और उसका तबादला प्रतिवादी को एडजस्ट करने के लिए बसंतपुर कर दिया गया। यह तबादला घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी की सिफारिश पर सीएम कार्यालय से नोट जारी किया गया जिसके आधार पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तबादला आदेश जारी कर दिए।

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विरेंदर सिंह की खंडपीठ के समक्ष आज यह मामला सुनवाई के लिए रखा गया था। मामले के अनुसार शशि कुमार हमीरपुर जिला के समताना स्कूल में टीजीटी के पद पर कार्यरत था। घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी ने शिमला ग्रामीण के बसंतपुर के लिए उसके तबादले की सिफारिश की थी। आरोप लगाया गया था कि उसे राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है। शिक्षा विभाग के पास याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी। धर्माणी की सिफारिश के बाद ही विभाग ने तबादला नीति के विरुद्ध उसका तबादला किया है। दलील दी गई कि राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण विभाग ने उसका तबादला शिमला ग्रामीण के बसंतपुर को किया है। इन तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं है।

आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता का तबादला प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से हैं जबकि उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत अध्यापक के तबादले की सिफारिश किसी दूसरे विधानसभा के लिए की है। दलील दी गई कि राजनीतिक द्वेष के चलते किए गए तबादला आदेश हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हैं। अदालत ने प्रार्थी के तबादला आदेश को रद्द करने का निर्णय सुनाया।

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