आवाज ए हिमाचल
27 अप्रैल। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों धान, मक्का, बाजरा व कपास तथा रबी फसलों गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी की फसलों का बीमा शुरू हो गया है। फसल का बीमा कराने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।
यदि बैंकों के ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत होंगे। ऋण नहीं लेने वाले किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे 29 जुलाई तक फसल बदलाव के लिए बैंक को सूचित करना होगा।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जिनका क्लेम तथा प्रीमियम का अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2016 से लेकर खरीफ सीजन 2020 तक 67 लाख 82 हजार 971 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था जिनमें से 18 लाख 15 हजार 205 किसानों को क्लेम के रूप में 3960.81 करोड़ रुपये दिए गए।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं। बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लाक स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है।