आवाज़ ए हिमाचल
31 जुलाई । हरियाणा के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रदेश सरकार अब सस्ती बिजली देगी। हरियाणा उद्यम व रोजगार नीति.2020 के तहत पावर टैरिफ सबसिडी योजना अधिसूचित की है। इसके तहत उद्योगों को प्रति यूनिट दो रुपए की सबसिडी दी जाएगी। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अनुसार यह योजना एक जनवरी 2021 से प्रभावी मानी जाएगी ।
सरकार द्वारा इसे अधिक्रमित करने तक प्रचालन में रहेगी। राज्य के डी श्रेणी खंडों में 40 किलोवाट और सी श्रेणी खंडों में 30 किलोवाट या उससे कम के कनेक्टेड लोड वाले सभी मौजूदा और नए सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उद्यमों को बिजली टैरिफ सबसिडी का लाभ मिलेगा। उद्यमों को यह लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।