18 फरवरी: जिलाधीश गंधर्व राठौड़ ने जिला हमीरपुर की सभी दस गैस एजेंसियों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग रूट चार्ट और दिन निर्धारित किए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित रूट, दिन और समय के अनुसार उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएं।
जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि सभी गैस एजेंसियां अपने-अपने क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों और गोदामों के बाहर रूट चार्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि उपभोक्ताओं को वितरण संबंधी जानकारी समय पर मिल सके।
यदि किसी क्षेत्र में निर्धारित दिन पर किसी कारणवश आपूर्ति संभव न हो, तो इसकी सूचना उपभोक्ताओं को पहले से दी जाए। साथ ही गोदामों में पर्याप्त मात्रा में सिलेंडरों का स्टॉक बनाए रखने और सभी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले गैस एजेंसी संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।