हमीरपुर के बैलग में पूर्व सैनिक की पत्नी की दिनदहाड़े ही हत्या, बेटे को किया बेहोश

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आवाज ए हिमाचल

17 सितम्बर।हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के थाना भोरंज के तहत बैलग में पूर्व सैनिक की पत्नी सोमलता (52) की घर की दूसरी मंजिल पर अज्ञात हमलावर ने हत्या कर दी। घटना मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। वारदात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पूर्व सैनिक विपिन कुमार सेना के सेवानिवृत्ति के बाद ऊना में दोबारा नौकरी करते हैं। वहीं मंगलवार को सोमलता और उनका 22 वर्षीय बेटा अभय कुमार दूसरी मंजिल पर खाना खाने के लिए गए थे। परिजनों के अनुसार खाना खाते वक्त हमलावर ने बेटे अभय कुमार को मादक पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया, जबकि महिला के सिर पर किसी वस्तु का प्रहार कर हत्या कर दी।पुलिस को दी शिकायत में पूर्व सैनिक के भाई संजय कुमार ने बताया कि काफी देर तक जब मां-बेटा नीचे नहीं आए तो परिवार के सदस्यों में सोमलता को कमरे के बाहर से आवाजें लगाईं, लेकिन अंदर से किसी ने जवाब नहीं दिया। जब भीतर जाकर देखा तो मां और बेटा कमरे के अंदर पड़े थे। ऐसे हालत में देखकर परिवारजनों में चीख पुकार मच गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके बाद सोमलता को सिविल अस्पताल भोरंज में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मृतका के सिर पर किसी वस्तु से मारने के निशान हैं तथा दोनों कानों से खून भी निकला हुआ है। सूचना मिलते ही भोरंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अभय कुमार का भी भोरंज अस्पताल में मेडिकल करवाया है तथा उसके बयान भी दर्ज किए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सोमलता के पति विपिन कुमार भी ऊना से बैलग पहुंच गए हैं। उधर, डीएसपी लालमन शर्मा और सब इंस्पेक्टर प्रताप के साथ पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंच कर प्रारंभिक जांच में अज्ञात हमालावर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल हमीरपुर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफतारी नहीं हुई है।ननखड़ी तहसील के खोलीघाट में लाइसेंसी पिस्तौल से दो लोगों की हत्या के प्रयास में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी को दस साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी 50 वर्षीय सुनील कुमार, निवासी शलोग, डाकघर खुन्नी, तहसील ननखड़ी, जिला शिमला को भारतीय दंड संहिता की धारा-307 के तहत सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी लुद्र मणी शर्मा ने बताया कि 14 अप्रैल 2015 को सुबह करीब आठ बजे ननखड़ी के खोलीघाट बाजार में सुनील कुमार ने अनिल मेहता के साथ उसके वाहन के टायर जलाने पर इागड़ा किया। जब अनिल कुमार ने इसे नकार दिया, तो आरोपी ने उसे डंडे से मारा-पीटा। इसके बाद आरोपी ने अपनी 32 बोर की लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और उसे जान से मारने के इरादे से गोली चलाई। गोली अनिल मेहता के बांईं जांघ पर लगी।

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