आवाज ए हिमाचल
23 फ़रवरी। सुप्रीम कोर्ट ने एसएनसी लवलीन घोटाले मामले में सुनवाई छह अप्रैल तक टाल दी है। करोड़ो रुपये के घोटाले के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन और दो अन्य आरोपियों को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI)ने चुनौती दी है। केरल हाई कोर्ट ने मामले में सबूतों के अभाव में साल 2017 में मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दी थी। मामला जलविद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कनाडा की कंपनी एसएनसी लवलीन के साथ हुए करार से जुड़ा है।
मई 1996 से अक्टूबर 1998 तक ऊर्जा मंत्री रहने के दौरान विजयन और केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर हाईड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के आधुनिकीकरण के लिए कनाडा की एक कंपनी एसएनसी-लवलिन को कथित रूप से अत्यधिक दरों पर अनुबंध देने का आरोप है। इससे राज्य को लगभग 350 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।सुप्रीम कोर्ट ने चार दिसंबर 2020 को मामले में सुनवाई के दौरान नाखुशी जाहिर करते हुए सीबीआइ से पूछा कि वह क्यों हर बार मामले को सुनवाई को स्थगित करने की मांग कर रही है? इससे पहले, कोर्ट ने जांच एजेंसी को आगाह किया था कि वह मामले को हल्के में न ले, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें विजयन को निचली अदालत और केरल हाई कोर्ट दोनों बरी कर चुके हैं।