आवाज़ ए हिमाचल
इस्लामाबाद। नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस लौटने, फिर से आम चुनाव लडऩे और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (रिव्यू ऑफ जजमेंट एड ऑर्डर) अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा झटका है और शहबाज शरीफ का कानून संशोधन कर नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान बुलाने का प्लान, फिलहाल फेल नजर आ रहा है।पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने कहा कि फैसला और आदेश की समीक्षा अधिनियम, 2023 पूरी तरह असंवैधानिक था। इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ की सभी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं, जो अपनी आजीवन अयोग्यता को चुनौती देने की मांग कर रहे थे।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने, कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सात जून से 19 जून तक चली छह सुनवाई के बाद कोर्ट अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया है।