आवाज ए हिमाचल
21 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर में संचालित सीबीएसई स्कूल ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की फीस अभिभावकों से नहीं ले सकते हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू की ओर से जारी आदेश जेके बोर्ड से पंजीकृत स्कूलों के साथ सीबीएसई स्कूल पर भी लागू होगा। निजी स्कूल प्रबंधक अभिभावकों को फीस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य फीस मांगने वाले स्कूलों पर अभिभावकों की शिकायत के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना के बावजूद कुछ निजी स्कूल प्रबंधकों की मनमानी जोरों पर है। नए-नए नियमों का हवाला देते हुए वह अभिभावकों से एक साथ छह-छह महीने की फीस जमा करवाने के लिए कह रहे हैं। अभिभावकों के पास प्रबंधकों की तरफ से लगातार फोन और मैसेज आ रहे हैं। फीस जमा न होने पर ऑनलाइन क्लास रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। इसको देखते हुुए निदेशालय स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू ने अधिकारिक आदेश जारी कर सीबीएसई सहित सभी निजी स्कूलों को अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य फीस नहीं मांगने का निर्देश दिया।
इसमें सीबीएसई स्कूल अपने आप को आदेश से दूर रख रहे हैं। डीपीएस सहित अन्य सीबीएसई स्कूल प्रबंधकों का कहना कि वह इस आदेश के बाध्य नहीं हैं। वहीं स्कूल शिक्षा निदेशक रवि शंकर शर्मा ने कह कि ट्यूशन से संबंधित आदेश सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा, फिर चाहे वह सीबीएसई हो या जेके बोर्ड। उन्होंने कहा फीस फिक्सेशन कमेटी सीबीएसई स्कूलों की फीस फिक्स करती है, ऐसे में सीबीएसई स्कूलों का यह कहना कि उन पर आदेश लागू नहीं होता है, यह उचित नहीं है।
शिक्षा विभाग ने कहा कि अगर कोई निजी स्कूल प्रबंधक अभिभावकों से अतिरिक्त ट्यूशन फीस या अन्य कोई फीस की मांग कर रहा है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अभिभावक निदेशालय के शिकायत पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी, निदेशालय स्कूल शिक्षा जम्मू में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।