आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार का फैसला पलटते हुए नगर निगम शिमला के सात वार्ड खत्म कर दिए। नगर निगम शिमला में अब 41 के बजाय 34 वार्ड ही होंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मंजूरी के बाद इस संबंध में मंगलवार को अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी। इसके लिए संबंधित विधेयक को बजट सत्र में पारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2023 लाकर राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन कर दिया है।
इसी अधिनियम को संशोधित कर पिछली जयराम सरकार ने सात नए वार्ड बनाए थे। इसी के परिसीमन को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया था। यह मामला न्यायालय तक चला गया। इसी विवाद के चलते हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनाव भी तय समय पर नहीं हो पाए थे। इन्हें टालकर सीधे विधानसभा चुनाव करवाने की ही स्थिति बनी थी। अब सुक्खू सरकार ने इस पर बैकफुट पर आते हुए पिछली जयराम सरकार के फैसले को ही पलट दिया है। इसके साथ ही नगर निगम शिमला के लंबित चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है।