सिम कार्ड बेचने को अब पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी, वरना लगेगा 10 लाख जुर्माना: अश्विनी वैष्णव

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आवाज़ ए हिमाचल

नई दिल्ली। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है और थोक में ‘कनेक्शन’ देने का प्रावधान अब बंद कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं। 67,000 डीलर का नाम काली सूची में डाला गया है। मई, 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

वैष्णव ने कहा कि व्हॉट्सएप ने खुद से करीब 66,000 खातों को ब्लॉक कर दिया है, जो धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि अब हमने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग ने थोक में ‘कनेक्शन’ देने की सेवा को भी बंद कर दिया है।

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