सामाजिक व धार्मिक समारोह के लिए सादे कागज पर नायब तहसीलदार, पटवारी को व्हाटसअप पर भेजे आवेदन

Spread the love
आवाज़-ए-हिमाचल 
          ब्यूरो,पालमपुर
03 दिसंबर : किसी भी प्रकार के सामाजिक समारोह, शादियों इत्यादि के आयोजन से पूर्व एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एसडीएम पालमपुर धर्मेश रामोत्रा  ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मध्यनजर सरकार ने सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में केवल 50 लोगों के ही शामिल होने सीमा निर्धारित  की है। धर्मेश ने बताया कि पालमपुर उपमंडल में भी सरकार के आदेशों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के सामाजिक अथवा धार्मिक समारोह के आयोजन से एक सप्ताह पूर्व लिखित रूप में सादे कागज पर आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदन संबधित नायब तहसीलदार, पटवारी अथवा मोबाइल नंबर 7018760721  पर व्हाटसअप के माध्यम से भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिना
अनुमति और निर्धारित संख्या से अधिक उपस्थिति तथा कोविड-19 एसओपी की अनुपालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी करवाई और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एडीएम ने कहा कि पालमपुर प्रशासन ने सरकार के आदेशों को सख्ती से अनुपालन करवाने के लिये नायब तहसीलदारों की अध्यक्षता में उड़न दस्तों का भी निर्माण किया है, जो सभी प्रकार के  समारोह पर नज़र रखेंगे। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि इस वैश्विक महामारी में सरकार का सहयोग करें और सभी नियमों का पालन करें, मास्क लगाकर रखें शारीरिक दूरी का ध्यान रखें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने का परहेज करें। एसडीएम ने कहा कि
उपमंडल के सभी बाजारों, के  दुकानदारों और अन्य किसी भी प्रकार का व्यापारिक संस्थान चलाने वाले लोग और यहां काम करने वाले लोगों का कोविड-19 टेस्ट करवाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अपने व्यापार मंडल के माध्यम से अपनी पूरी जानकारी जिसमे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आयु तथा स्थाई पता प्रशासन को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि सभी लोगों के टेस्ट हो सकें। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सरकार ने लोगों की घरद्वार जांच के लिये हिम सुरक्षा अभियान आरम्भ किया है। उन्होंने लोगों से इसका भी लाभ लेने का आह्वान किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *