सहारा योजना के तहत बिलासपुर जिले में 1435 पत्रों को मिल रहा लाभ

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प्रतिमाह दी जाती है 3000 रुपये वित्तीय सहायता

आवाज़ ए हिमाचल

अभिषेक मिश्रा, बिलासपुर

21 फरवरी।  प्रदेश के आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, जिनकी आय 4 लाख रुपये से कम है और एकल परिवार से संबध रखते हैं, जो कुछ निर्दिष्ट रोगों से पीड़ित हैं ऐसे रोगियों को सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सहारा योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत जिला बिलासपुर में 1435 पात्र लोगों (मरीजों) को लाभ मिल रहा है। सहारा योजना के तहत निर्दिष्ट रोगों से पीड़ित रोगी को प्रतिमाह 3000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा होती है।

इस योजना के अंतर्गत पार्किसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया, कैंसर रोग, हीमोफीलिया, गुर्दे की विफलता, पैरालिसिस तथा कोई अन्य रोग जो रोगी को स्थाई रुप से किसी अक्षम बना देता हैं, उन्हें यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. प्रवीण कुमार ने बताया कि सहारा योजना का उद्देश्य लंबी बीमारी में उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिजनों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्याओं से निजात दिलवाना है। सहारा योजना के तहत आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे बीमारी के दस्तावेज, फोटो पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थाई प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पूर्ण जानकारी तथा जीवन प्रमाण पत्र संलग्न करके खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में अवश्य जमा करवाने होंगे।

उन्होंने बताया कि दस्तावेज अपने क्षेत्र की आशा वर्कर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भेजे जा सकते है। उन्होंने बताया कि मरीज के पूर्ण दस्तावेज खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने पर आशा वर्कर को 200 रुपये प्रति केस, प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

उन्होंने आमजन से अनुरोध किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त किसी भी बीमारी से पीड़ित हो तो अपना पंजीकरण जल्द से जल्द करवाएं और योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने पात्र लोगों से यह भी आग्रह किया है कि हर 6 महीने के बाद जीवित प्रमाण पत्र अवश्य सम्बंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से भेज दिया करें अन्यथा इस योजना में दी जाने वाली राशि के भुगतान में देरी हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी एवं पेंशनभोगी व्यक्ति जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ उठाते हैं इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

 

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