आवाज ए हिमाचल
17 दिसंबर।नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने सर्वदलीय बैठक से किनारा कर लिया। लगातार दूसरी बार सर्वदलीय बैठक से अनुपस्थित रहने पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। पठानिया ने बुधवार से शुरू होने वाले शीत सत्र से पूर्व तपोवन विधानसभा सचिवालय के अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कहा कि विधानसभा की परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्र शुरू होने से पूर्व सर्वदलीय बैठक बुलाते रहे हैं। उन्होंने भी सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के नेताओं को बैठक में बुलाया था। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान तथा उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया बैठक में मौजूद रहे। जबकि नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर तथा सदस्य सुखराम चौधरी बैठक में शामिल नहीं हुए।हालांकि, नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा सचिवालय के आग्रह पर बैठक में आने की हामी भरी थी। लेकिन फिर भी शामिल नहीं हुए। न ही उनके दल का कोई सदस्य बैठक में पहुंचा। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी बैठक में मौजूद रहे।हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष की इस कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे महज समय की बर्बादी हुई है। वहीं कुलदीप पठानिया ने कहा कि 18 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे सदन में राष्ट्रीय ई- विधान एप्लीकेशन (नेवा) की व्यवस्था का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू करेंगे और हम इसी सत्र से ई–विधान प्रणाली छोड़कर नेवा को अपनाएंगे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पठानिया ने सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि सभी सदस्य नियमों की परिधि में अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएं तथा उस पर सार्थक चर्चा करें। उन्होंने सत्ता पक्ष से अनुरोध किया कि वह सदस्यों को उनकी सूचनाओं का तथ्यों सहित शीघ्र जवाब दे। पठानिया ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि सभी को अपनी बात रखने का मौका देंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि वह जनहित में उठाए जाने वाले विषयों पर सभी को चर्चा का मौका देने का प्रयास करेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान पंद्रह बिल पेश होंगे।शीत सत्र में हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिनियम सीमा (संशोधन) विधेयक-2024, प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, हिमाचल प्रदेश विनियोग संख्या 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9 विधेयक, यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का (संशोधन) विधेयक, मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, हिमाचल प्रदेश भर्ती और सेवाओं की शर्तें विधेयक, हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आवंटन (सामान्य पूल) विधेयक2024 शामिल हैं।