आवाज ए हिमाचल
दीपक गुप्ता, शाहपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अव किसी भी फ़ॉरलेन सड़क की सौ मीटर परिधि के अन्दर भवन निर्माण पर रोक लगाए गई है। सरकार के यह आदेश अपने आप में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं पहले ही भवन मालिक परेशान हैं, क्योंकि NHAI भवन मालिकों को उतना ही मुआवज़ा दे रही है जितना भवन का हिस्सा सड़क की सीमा में आ रहा है अब राज्य सरकार द्वारा जारी नये आदेशों से हिमाचल कि स्थानीय जनता परेशान है। क्योंकि एकतरफ़ तो पूरे भवन का मुआवज़ा नहीं मिल रहा दूसरी तरफ़ से यह हवाई आदेश। सच्चाई तो यह है की कुछ लोगों के पास मात्र उतनी जी ज़मीन उपलब्ध है जो की सौ मीटर के अन्दर ही आती है।
हमारा मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी व लोकनिर्माण मन्त्री श्री विक्रमादित्य जी से आग्रह है की अपने आप मध्यस्था करवाकर लोगों को उनके पूरे भवनों का उचित मुआवज़ा दिलवाया जाए या फिर नये आदेशों को रद्द करके भवन मालिकों को बिना किसी परमिशन या एनओसी के भवन निर्माण की छूट दी जाए।