राहत के तौर पर 7000 की राशि अपीलकर्ता को देने के आदेश
आवाज़ ए हिमाचल
अमन राणा, ज्वाली। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी के प्रधानाचार्य को समय पर सूचना न देने व लापरवाह रवैया के मद्देनजर 25 हजार रुपए का जुर्माना व सात हजार की राशि अपीलकर्ता को राहत के तौर पर देने के आदेश पारित किए हैं।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी रोहित भागवत ने वर्ष 2022 में राजकीय महाविद्यालय देहरी के प्रधानाचार्य से आरटीआई अधिनियम के तहत एक विषय को लेकर जानकारी मांगी थी जिस पर जन सूचना अधिकारी ने सूचना देने की बजाए यह कह कर मना कर दिया कि मांगी गई सूचना कन्फ्यूजिंग है और समझ नहीं आ रही है। इसके उपरांत प्रार्थी रोहित भागवत ने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग में की, जिसमें उन्होंने महाविद्यालय के जनसूचना अधिकारी पर जानबूझकर सूचना न देने पर कार्रवाई की मांग उठाई जिस पर सूचना आयोग ने पाया कि महाविद्यालय के जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना के प्रति लापरवाह रवैया पाया है। अतः प्रार्थी की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी के प्रधानाचार्य को 25 हजार रुपए जुर्माना व सात हजार की राशि प्रार्थी को राहत देने का फैसला सुनाया है।