आवाज़ ए हिमाचल
अम्ब। ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 अम्ब विशाल तिवारी की अदालत ने सड़क हादसे के एक मामले में आरोपी कार चालक को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। गत 17 मार्च, 2021 को चिंतपूर्णी में हुए सड़क हादसे के तहत कोर्ट ने गाड़ी चालक को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 279 में 6 महीने की कैद, 500 रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 337 में 6 महीने की सजा, 500 रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 338 में एक साल की सजा, 1000 रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 304ए में डेढ़ साल की सजा, 5 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
सरकार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि उक्त तिथि को दोपहर के समय माता चिंतपूर्णी मंदिर लिफ्ट के समीप एक अनियंत्रित हुई कार अचानक सड़क किनारे चल रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गई और साइड में खड़ी स्कूटी को टक्कर मार कर गिरा दिया। सड़क हादसे में देसराज पुत्र सतीश कुमार निवासी बेहड़ जसवां व जय किशन पुत्र परमानंद निवासी ललड़ी (हरोली) को गंभीर चोटें आई थी। गत 27 मार्च, 2021 को देसराज की जालंधर स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।
इस मामले में पुलिस थाना चिंतपूर्णी में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ और कार्रवाई के तहत पुलिस जांच अधिकारी महिला हैड कांस्टेबल बबिता ठाकुर ने केस का चालान कोर्ट में पेश किया। एडीए ने बताया कि कोर्ट ने गवाहों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में आरोपी कार चालक अनूप चंद निवासी धर्मसाल महंतां को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।