शिक्षा विभाग ने मेधा प्रोत्साहन योजना को मांगे आवेदन, 25 अप्रैल तक करें आवेदन 

Spread the love

आवाज़ ए हिमाचल 

शिमला। उच्च शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश सरकार की मेधा प्रोत्साहन योजना सत्र 2022-23 के लिए आवेदन मांगे हैं। मेधा प्रोत्साहन योजना के अतंगर्त मेधावी विद्यार्थियों से राज्य एवं राज्य से बाहर के संस्थानों से जो सीएलएटी/ एनईईटी/ आईआईटी जेईई, एआईआईएमएस/ एएफएमसी/एनडीए एवं यूपीएससी/एसएससी/बैंकिंग एंड इंशोरेयंस, रेलवे और इनके समकक्ष ऑनलाइन या ऑफलाइन (व्यक्तिगत रूप से) कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने हेतु स्वतंत्र है। चाहे कोचिंग संस्थान पहले से ही पैनल में हो या न हो। लेकिन उस कोचिंग संस्थान द्वारा मेधा प्रोत्साहन योजना की जारी अधिसूचना के नियमानुसार उच्चतर शिक्षा विभाग को एक लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा की हो।

वही, संस्थान इस योजना के तहत चयनित छात्र-छात्राओं को कोचिंग प्रदान करने हेतु पात्र होगा। यदि अभी तक उस संस्थान द्वारा बैंक गारंटी जमा राशि नहीं की होगी तो उन्हें यह राशि तुरंत प्रभाव से बैंक गारंटी स्वरुप में जमा करनी होगी। तदोपरांत ही वह कोचिंग संस्थान इस उदेश्य के लिए पात्र होगा। इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 10+2 तक के छात्र-छात्राएं अपना आवेदन पत्र संबंधित जिला के उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर के पास डाक द्वारा / ई.मेल के माध्यम से तथा स्नातक स्तर के छात्र-छात्राएं अपना आवेदन पत्र अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक (कालेज), शिक्षा निदेशालय के पास डाक द्वारा/ ईमेल (मेधाडॉटप्रोत्साहनएटदीरेटजीओवीडॉटइन) के माध्यम से 25 अप्रैल 2023 तक जमा करवा सकते हैं। इस तिथि के उपरातं प्राप्त होने वाले आवदेनों पर विचार नहीं किया जाएगा। एक ईमेल से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।

कोचिंग संस्थान पात्रता के मापदंड

मेधावी छात्र द्वारा जिस भी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेना हो, उस संस्थान में आवश्यक संख्या में नियमित / दैनिक वेतन या अंशकालिक आधार पर योग्य शिक्षक होने चाहिए। उस संस्थान में कक्षाओं के संचालन हेतु आधारभूत संरचनानुसार, पुस्तकालय व उपकरण आदि का समावेश होना आवश्यक है। संस्थानों को संबंधित कोचिंग कार्यक्रम में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि किसी संस्थान की सफलता की दर काफी अधिक हो तो उस संस्थान को तीन साल से कम समय के लिए काम करने पर भी पात्र माना जा सकता है। कोचिंग संस्थान जो प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोंचिंग दे रहे हैं और जिनके छात्र प्रतिष्टित कालेजों, संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने में सक्षम है, उन्हें इस श्रेणी के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन के लिए ये होंगी पात्रता की शर्तें

योजना में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी पात्रता तय की गई हैं। जिसमें कहा गया है कि विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत 10+2 स्तर के 350 अभ्यर्थियों तथा स्नातक स्तर के 150 अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर चयनित किया जाएगा। वर्तमान में 10+2 कक्षा में पढ़ रहे सामान्य वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों द्वारा 10+1 कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। जबकि अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आईआरडीपी/ बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों द्वारा 10+1 कक्षा में कम से कम 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। 10+2 कक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों के मामले में क्रम संख्या दो के अनुरूप अंको की प्रतिशतता क्रमश: 75 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत (सामान्य तथा आरक्षित वर्ग) ही रहेगी। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अंको की प्रतिशतता क्रमश: 50 तथा 45 प्रतिशत (सामान्य तथा आरक्षित वर्ग) रहेगी। अभ्यर्थी के परिवार की कुल आय 2.50 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में चयनित विद्यार्थी को संस्थान में सभी कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इस योजना में चयनित विद्यार्थी को जीवनकाल में अधिकतम 1.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जोकि विद्यार्थी प्रतियोगिता की तैयारी के दौरान अपने भरण-पोषण, संस्थान की फीस, किताबें तथा अन्य प्रकाशित सामाग्री पर खर्च करेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *