शादी,जन्मदिन समेत सामाजिक समारोह के लिए अब SDM से लेनी होगी अनुमति:नियम तोड़े तो होगा पांच हज़ार का जुर्माना

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आवाज़ ए हिमाचल

01 दिसंबर।हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या और समारोहों में विभिन्न प्रतिबंधों के कारण 7 से 11 दिसंबर तक प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र को रद्द करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे और राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं(एसओपी) का सख्ती से पालन करते हुए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी  शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी।मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सभी सामाजिक समारोहों जैसे विवाह, जन्मदिन पार्टी, मुंडन इत्यादि के लिए उपमंडलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी और कार्यकारी दंडाधिकारी को मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना अनिवार्य होगा।

इन समारोहों में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा सजा का भी प्रावधान होगा। मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू करने का निर्णय लिया। सक्रंमित व्यक्तियों की प्रारंभिक चरण में पहचान के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाएगी ताकि इसे आगे फैलने से रोका जा सके।मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि सभी मंत्री उन्हें सौंपे गए जिलों में हिम सुरक्षा अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

वह सभी स्तरों पर कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम सुनिश्चित करेंगे और चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा करेगे। मंत्रिमंडल ने हिम सुरक्षा अभियान और एंटी कोविड अभियान में महिला मंडलों को शामिल करने का निर्णय लिया।कोविड-19 से सुरक्षा से संबंधित संदेश प्रचारित करने के लिए युवा स्वयंसेवकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला चंबा में राजकीय महाविद्यालय लिल्ह कोठी का नाम बदलकर राजकीय न्यू मॉडल महाविद्यालय लिल्ह कोठी करने को अनुमति प्रदान की।

इस महाविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया था। बैठक में अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के लिए मंत्रिमंडल ने कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिला पुलिस बल में अटल टनल सुरक्षा  इकाई सृजित करने का निर्णय लिया। विभिन्न श्रेणियों के 64 पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसमें कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिला में 32-32 पद होंगे। प्रत्येक सुरक्षा इकाई  को प्रभावी यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए फोर वाई फोर वाहन और एक बाइक प्रदान किए जाएंगे।


हिमाचल प्रदेश के सभी नगरों की प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारू संचालन और पार्किंग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन नियम, 2014 में ओपन टू स्काई पार्किंग का प्रावधान करने का निर्णय लिया। इस प्रावधान के अनुसार सड़क के वैली साईड और हिल साईड पर स्थित सभी भवनों जिनमें प्लाॅट के भीतर न्यूनतम दो मीटर का स्पष्ट सेटबैक, नियंत्रित चैड़ाई/दीवार और सड़क से स्पष्ट पहुंच हो वहां ऐसे सेटबैक के  50 प्रतिशत सेटबैक के अग्र भाग पर ओपन टू स्काई पार्किंग की अनुमति होगी। वैली साईड भवनों के मामलें में भवन मालिकों को स्टील के अस्थाई ढांचे/ऐसे सैटबैक के 50 प्रतिशत अग्र भाग पर रैंप पर ओपन टू स्काई पार्किंग बनाने की अनुमति होगी।

इस तरह की प्रस्तावित अस्थाई पार्किंग प्लेटफाॅर्म सी-थ्रू, छिद्रित, जालीनुमा होने चाहिए ताकि इसमें समुचित स्थान, प्रकाश और वायु संचालन हो सकेे। इससे आपदा प्रबन्धन प्रयासों और साथ लगती सड़क पर सुचारू यातायात में बाधा नही आनी चाहिए। यह पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से विधिवत रूप से प्रमाणित होना चाहिए।

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