विदेश भेजने के नाम पर ठगे 15 लाख, बिलासपुर के पीडि़त को शातिरों ने लगाई चपत

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आवाज ए हिमाचल 

बिलासपुर। विदेश भेजने के नाम पर 15 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। पीडि़त ने पुलिस में इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 में मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक कश्मीर सिंह पुत्र रतन सिंह गांव सुन्हाणी तहसील झंडूता जिला बिलासपुर ने पुलिस में उसके साथ ठगी होने की शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता जय मां दुर्गा ट्रेडर्ज पक्का भरो हमीरपुर में काम करता है और करीब 14 वर्षों से परिवार सहित पक्का भरो हमीरपुर में रह रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार वह शशि कटवाल निवासी गांव जंदला, नंगल (पंजाब) के साथ वर्ष 2021 में अमरीकन बेस अफगानिस्तान में कार्यरत था। तभी से शशि कटवाल को वह अच्छे से जानता था। अफगानिस्तान से वापस आने के उपरांत शशि कटवाल से विदेश जाने को लेकर बात हुई, जिस पर शशि कटवाल ने बताया कि उसका बेटा भी विदेश जा रहा है। शशि कटवाल ने बताया कि प्रीति सैणी व प्रिंस पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी मकान नंबर 31 ढकोली, जीरकपुर एसएस नगर मोहाली द्वारा वह बेटे को विदेश भिजवा रहा है।

11 अप्रैल, 2022 को शिकायतकर्ता को उसके फोन पर प्रिंस के व्हाट्सऐप नंबर से व्हाट्स ऐप कॉल आई व प्रीति सैणी से भी बात हुई। इन दोनों ने शिकायतकर्ता को कहा कि अगर उसे भी विदेश जाना है, तो अपने सारे दस्तावेज व्हाट्सऐप के माध्यम से इन्हें भेजे। जिस पर शिकायतकर्ता ने अपने सारे दस्तावेज व्हाट्सऐप के माध्यम से उन्हें भेज दिए। प्रिंस ने इसे बताया कि विदेश जाने का कुल खर्च 15 लाख रुपए के आसपास है और सारी राशि फ्लाइट बुक होने से पहले देनी होगी। इसपर शिकायतकत्र्ता ने दो किश्तों में 7,65,700 व 7,63,300 कुल 15,29,000 रुपए उन्हें अलग-अलग अकाउंट नंबरों व नकद के रूप में दे दिए।

एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि उसे प्रीति व प्रिंस ने फर्जी वीजा, फर्जी हवाई टिकट व कंपनी के फर्जी दस्तावेज दिए हैं। एएसपी हमीरपुर अशोक कुमार ने बताया कि पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। मामले से जुड़ी आगामी छानबीन की जा रही है।

 

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