आवाज ए हिमाचल
4 जनवरी। शहरी विकास विभाग की कई सेवाओं को सात से 15 दिन में अमल में लाया जाएगा। इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में शहरी विकास विभाग की सात सेवाएं लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन लाई गई हैं। शहर विकास मंत्री ने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के अधीन आने वाली सात सेवाएं अब सात से पंद्रह दिन के भीतर मिलेंगी। श्री भारद्वाज ने कहा कि समयबद्ध सेवाएं सुशासन का मजबूत स्तंभ है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में भाजपा सरकार के समय ही बनाया गया था।
सड़क काटने की अनुमति के लिए 15 दिन, अनुमति देने से पहले निरीक्षण के लिए सात दिन, संपत्ति कर, खाली भूमि पर कर को वित्त वर्ष पूरा होने के तीस दिन के भीतर बिल जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार सात दिन के भीतर ट्रेड लाइसेंस, पंद्रह दिन के भीतर साइनेज लइसेंस, सात दिन के भीतर फिल्म शूटिंग की अनुमति दी जाएगी। निर्माण संबंधी सामान के भंडारण की अनुमति 15 दिन के भीतर प्रदान की जाएगी। मंत्री ने कहा कि इन सभी सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। नगर निगम में सहायक आयुक्त, नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी और नगर पंचायत में सचिव आवेदन लेने के लिए मनोनीत किए गए हैं। सेवाएं निर्धारित समय में न मिलने की परिस्थिति में नगर निगम स्तर पर आयुक्त व नगर परिषद, नगर पंचायत स्तर पर एसडीएम को अपील कर सकते हैं।