लखीमपुर खीरी हिंसा में सरकार को करना पड़ा मुख्य न्यायाधीश के कड़े सवालों का सामना

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आवाज़ ए हिमाचल
08 अक्तूबर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा में भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की सुस्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में कार्रवाई पूरी हो जाएगी।
मामले पर अब अगली सुनवाई 20 अक्तूबर को होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान पुलिस कार्रवाई में सुस्ती बरतने के चलते राज्य सरकार को मुख्य न्यायाधीश के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा।

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