लखीमपुर खीरी हिंसाः सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत, एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर

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आवाज़ ए हिमाचल 

नई दिल्ली, 18 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह नए सिरे से जांच करे कि मिश्रा को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं।

पीठ ने कहा कि पीड़ितों को प्रभावी सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक विचारों की अनदेखी की है। इसमें आगे कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने जमानत देने में काफी जल्दबाजी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता और इसलिए जमानत को रद्द किया जाता है।इससे पहले, शीर्ष अदालत ने मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ‘अप्रासंगिक’ विवरण को श्रेय देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताई थी।

4 अप्रैल को, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामला, जिसमें आठ लोगों की जान चली गई थी, एक गंभीर अपराध था, लेकिन मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पीड़ितों के परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दलील दी कि उच्च न्यायालय प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा और उच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।

मामले में विस्तृत दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।मिश्रा को इस मामले में पिछले साल नौ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।

हाईकोर्ट ने उन्हें 10 फरवरी को जमानत दे दी। लखीमपुर खीरी में मिश्रा की कार से कुचले गए किसानों के परिवार के सदस्यों ने उन्हें मिली जमानत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। पीड़ित परिवारों ने दावा किया है कि राज्य ने मिश्रा को जमानत दिए जाने के विरोध में अपील दायर नहीं की है।

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