राहुल गांधी को दो साल की सजा बरकरार, सेशन कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस नेता की अर्जी

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आवाज़ ए हिमाचल

नई दिल्ली। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सूरत की अदालत द्वारा मानहानि के इस केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में अर्जी दी थी। आज सेशन कोर्ट ने भी राहुल गांधी को बड़ा झटका देते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी।

काबिलगौर हो की वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद भाजपा विधायक ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। चार साल बाद केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसी के बाद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस और प्रदर्शन कर रही है। अब सेशन कोर्ट ने भी राहुल गांधी को बड़ा झटका देते हुए सजा को बरकरार रखा है।

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