मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सजा से राहत सत्य की जीत: केवल पठानिया

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आवाज़ ए हिमाचल 

बबलू सूर्यवंशी, शाहपुर। विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मोदी उपनाम को गलत तरीके से उपयोग करने के आरोप में राहुल गांधी को हुई सजा पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इससे उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता भी खुल गया है। पठानिया ने इसे लोकतंत्र और सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र की जीत और तानाशाही भाजपा सरकार की हार हुई है। सर्वोच्च न्यायलय के फैसले का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है।सत्य की हमेशा जीत होती है।
पठानिया ने कहा कि राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है।

पठानिया ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। ये सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं है, भारत की जनता और लोकतंत्र की जीत है। इससे बहुत बड़ा फायदा देश को हुआ है। जो व्यक्ति सच्चाई, देश के हित, देश में मजबूती लाने के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए लड़ता है, जो व्यक्ति लोगों को जागृत करने के लिए कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर से चलते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूरों से मिले। ये सब उनकी दुआओं का नतीजा है।

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