आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष का ध्यान भटका हुआ है। जो सवाल अभी आना है उसके बारे में अनुपूरक सवाल पूछ रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा। भाजपा के मंत्री और सरकार आंखें मूंदकर बैठे रहे और पेपर बिकते गए। कांग्रेस सरकार बनने पर हमारे पास पेपर बिकने की शिकायतें आईं और हमने जांच के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग भंग किया। पूर्व भाजपा सरकार ने पांच साल में कुछ नहीं किया सिर्फ भ्रष्टाचार करवाया। आयोग में बीते पांच साल से गोरखधंधा चलता रहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व आईएएस दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नया राज्य चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। नया आयोग कम्प्यूटर आधारित टेस्ट लेगा। मानवीय हस्तक्षेप उसमें कम से कम होगा। एक हफ्ते में भर्ती का रिजल्ट आएगा। जिन पुरानी भर्तियों में पेपर लीक या भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा उनका रिजल्ट तीन महीने में निकालेंगे। आंदोलनरत युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार किसी सूरत में सहन नहीं होगा।
हिमाचल प्रदेश पुराने और अनुपयोगी हुए 13 कानून में खत्म होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक 2023 पेश किया। यह विधेयक आगामी दिनों में पारित होगा। कुछ कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं। परमार, वीरभद्र, धूमल आदि सरकारों में बने कई कानून भी अब अनुपयोगी हैं।
ये कानून होंगे खत्म
- प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनयम 1882
- कृषक उधार अधिनियम 1884
- प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887
- मंडी लघु वन उपज दोहन एवं अधिनियम 1997
- चंबा लघु वन उपज दोहन एवं नियति अधिनियम 2003
- पंजाब तंबाकू विक्रेता फीस निरसन अधिनयम 1953
- हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन अधिनियम 1954
- पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965
- पंजाब वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कराधान (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम 1968
- हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनयम 1984
- हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापना में) सरंक्षण अधिनियम 1999
- हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2003
- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लंबित मामलों तथा आवेदनों का अंतरण) अधिनियम 2008