आवाज़ ए हिमाचल
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने मानव भारती फ र्जी डिग्री मामले की सुनवाई 11 सितम्बर को निर्धारित की है। कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किए गए चालान को पेश करने के आदेश दिए थे। सोमवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सरकार को कोर्ट के पिछले आदेशों की अनुपालना करने के आदेश दिए। कोर्ट ने जांच में सही पाई गई डिग्रियों की सूची भी तलब की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से फ र्जी डिग्री आपराधिक मामले में दायर किए गए चालान को पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसके लिए सिर्फ एक हफ्ते का समय दिया था। एम.बी.यू. के लगभग 250 छात्रों ने अदालत को पत्र लिख कर अपनी वास्तविक डिग्रियां दिलवाने की गुहार लगाई है। कोर्ट को बताया गया है कि डिग्रियां न मिलने के कारण उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दाखिला भी नहीं मिल पा रहा है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने मानव भारती विश्वविद्यालय के फ र्जी डिग्रियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच और उनका सत्यापन करने के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया था। छात्रों का कहना था कि डिग्रियों का सत्यापन न होने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्रियां बांटने का आरोप है।
विशेष जांच टीम मामले की पहले से ही पड़ताल कर रही है। जांच कमेटी गठित होने के बाद से सैंकड़ों छात्रों ने अपने प्रमाण पत्रों को जांचने के लिए आवेदन किए हैं। मानव भारती की ओर से प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए जवाब में भी यह आग्रह किया गया है कि पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वह इस मामले से संबंधित जांच को जल्द से जल्द पूरा करे।