आवाज ए हिमाचल
7 जनवरी। शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के दौरान मतदान और मतगणना के दिन जिला ऊना में धारा 144 लागू रहेगी। यह जानकारी देते हुए जिला दंडाधिकारी, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि 10, 17, 19, 21 व 22 जनवरी को जिला भर में धारा 144 लागू रहेगी और इस दौरान सुरक्षा बलों तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को भी हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की उल्लंघना किए जाने पर दोषी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी